शादी समारोह में गैस सिलेंडर के लिए नया नियम लागू, शपथ पत्र अनिवार्य

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शादी समारोह में गैस सिलेंडर के लिए नया नियम लागू, शपथ पत्र अनिवार्य

देहरादून में विवाह समारोहों के लिए गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने को लेकर जिला प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू की है। उत्तराखंड शासन के निर्देशों के क्रम में अब शादी-विवाह कार्यक्रमों के लिए अधिकतम 2 व्यावसायिक गैस सिलेंडर ही आवंटित किए जाएंगे।

आवेदन के लिए ये दस्तावेज होंगे जरूरी

नई व्यवस्था के तहत आवेदनकर्ताओं को:

  • 10 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र
  • शादी का कार्ड
  • आधार कार्ड
    संलग्न कर कार्यक्रम से 10 दिन पहले आवेदन करना होगा।

आवेदन देहरादून नगर क्षेत्र में जिला पूर्ति कार्यालय और सभी तहसीलों में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी व पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में किया जा सकेगा।

डीएम के निर्देश: पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर

जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों और पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित गैस एजेंसियों के माध्यम से अधिकतम 2 व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं।

ये सिलेंडर अस्थायी रूप से दिए जाएंगे और उपयोग के बाद तुरंत एजेंसी को वापस करना होगा।

अब तक 75 आवेदन, एजेंसियों को विशेष निर्देश

  • अब तक 75 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं
  • गैस एजेंसियों को 10% व्यावसायिक सिलेंडर स्टॉक रिजर्व रखने के निर्देश
  • अस्थायी कनेक्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था

सख्ती भी जारी, 4 घरेलू सिलेंडर जब्त

डीएम की क्यूआरटी टीम ने नगर निगम क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से 4 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं।

शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई

जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम में एलपीजी आपूर्ति से जुड़ी 13 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिन पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है।

हेल्पलाइन नंबर:

  • 1077
  • 0135-2626066
  • 0135-2726066
  • व्हाट्सएप: 7534826066

गैस आपूर्ति की वर्तमान स्थिति

  • एक दिन में 13,388 घरेलू उपभोक्ताओं को आपूर्ति
  • 807 व्यावसायिक उपभोक्ताओं को सिलेंडर दिए गए
  • स्टॉक:
    • घरेलू: 16,767
    • व्यावसायिक: 4,442

छोटे दुकानदारों, विद्यार्थियों और श्रमिकों को राहत देने के लिए 5 किलोग्राम के छोटे सिलेंडर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।


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