हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने बुधवार को हल्द्वानी राजकीय मेडिकल कॉलेज के 27 छात्रों के साथ रैगिंग के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इसकी जांच के लिए आयुक्त कुमाऊं व डीआईजी कुमाऊं की दो सदस्यीय कमेटी गठित की है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दो सप्ताह के भीतर जांच कर दोषियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 मार्च की तिथि नियत की गयी है।
हरिद्वार निवासी सच्चिदानंद डबराल की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। सच्चिदानंद डबराल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कालेज में 27 छात्रों के सिर मुंडवाकर कर उनके साथ रैगिंग की गई। उनके पीछे बाकायदा एक सुरक्षा गार्ड भी चल रहा है। याचिकाकर्ता द्वारा वायरल वीडियो को कोर्ट में दिखाया गया। सच्चिदानंद डबराल के अनुसार समाचार पत्रों में छपी खबर व वायरल वीडियो में पता लगा कि यह सभी छात्र एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्र हैं। प्रथम वर्ष के सभी स्टूडेंट्स को बाल कटवाने के निर्देश इनके सीनियरों ने दिए हैं।
गौरतलब है की रैगिंग करना सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के विरुद्ध है। पिछले दिनों सोशल मीडिया के प्लेटफार्म में 27 छात्रों के सिर मुंडवाकर कर उनके साथ कथित रैगिंग का एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसे हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कालेज का बताया जा रहा है।