नाइट पार्टी / नाइट क्लब ‘पारा’ का लिकर लाइसेंस दो महीने के लिए सस्पेंड, पुलिस को बार-बार शिकायतें आ रही थी  

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Ban on drinking in night club
  • बार-बार वॉयलेशन के बाद पुलिस की सिफारिश पर हुई कार्रवाई
  • क्लब पर 5 महीने में ही 4 एफआईआर दर्ज हुई हैं, रात एक बजे के बाद भी सर्व की जाती थी शराब

चंडीगढ़. पुलिस की सिफारिशों पर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित पारा क्लब में अगले दो महीनों तक लिकर सर्व नहीं की जा सकेगी। अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए एक्साइज डिपार्टमेंट ने इस क्लब का लिकर लाइसेंस दो महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया है।

पुलिस ने हाल ही में एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को एक लेटर भेजा था। इसमें सिफारिश की गई थी कि डीसी के निर्देशों का उल्लघंन करते हुए यहां पर बार-बार रात 1 बजे के बाद भी क्लब और बार खुला रखा जाता है। पिछले पांच महीने में पुलिस ने चार एफआईआर भी इस यूनिट के खिलाफ दर्ज की हैं।

पुलिस की रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए अब दो महीनों के लिए लिकर लाइसेंस रद‌्द किया गया है। शुक्रवार को एडिशनल एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर राकेश पोपली ने ये निर्देश जारी किए। वहीं, सेक्टर-35 के जेडब्ल्यू मैरियट में भी बिना होलोग्राम और जिस ब्रांड को अप्रूवल नहीं, उसकी शराब की बोतल मिली थी। अब होटल की तरफ से अपना रिप्लाई फाइल किया गया है।

डिपार्टमेंट से एडिशनल कमिश्नर ने क्लेरिफिकेशन मांगी है और इस मंगलवार को अगली तारीख इसको लेकर रखी है।

इन यूनिट पर अलग-अलग वाॅयलेशन पर 2-2 लाख रुपए की पेनल्टी
सेक्टर-26 के मेनलैंड चाइना पर बिना होलोग्राम शराब रखने पर 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है।
सेक्टर-26 के बार्गिन बूज पर बिना होलोग्राम शराब रखने पर 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है।
सेक्टर-26 के पर्पल फ्राॅग पर बिना होलोग्राम शराब रखने पर 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है।
सेक्टर-26 के कल्चर पर बिना होलोग्राम शराब रखने पर 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है।
इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ में ल्यूमस पर बिना वैलिड लाइसेंस प्राइवेट पार्टी में लिकर सर्व करने पर 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है।
इंडस्ट्रियल एरिया फेज़-2 में होर्स शू बार एक्सचेंज पर स्टाॅक रजिस्टर न दिखाने, इंस्पेक्शन नोटबुक न दिखाने पर और कस्टमर्स को बाहर से शराब लाकर पीने की मंजूरी देने की वायलेशन पर 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है।
सेक्टर-36 के शराब ठेके (वेंड नंबर-48) में बिना होलोग्राम के शराब पाए जाने पर 2 लाख की पेनल्टी लगाई गई है।


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