नैनीताल/देहरादून/ उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा निर्णय सुनाते हुए चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट के इस फैसले से राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है। अब सरकार को चुनाव कराने की अनुमति मिल गई है और जल्द ही नई तारीखों की घोषणा की जाएगी। कयास लागए जा रहे हैं कि नामांकन प्रक्रिया मे जो तीन दिन का विलंब हुआ है उन तीन दिनों के अतिरिक्त मिलेंगे।
इससे पहले कुछ याचिकाओं पर सुनवाई के चलते हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों पर अंतरिम रोक लगा दी थी। मुख्य रूप से विवाद पंचायतों में आरक्षण निर्धारण, परिसीमन प्रक्रिया और अधिसूचना से जुड़े कुछ तकनीकी पहलुओं को लेकर था, जिन्हें लेकर याचिकाएं दायर की गई थीं।
हालांकि अब न्यायालय ने उन सभी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार तय प्रक्रिया और नियमों के अनुसार चुनाव करवा सकती है।