धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: पशुपालकों को अनुदान, श्रमिकों को नए अधिकार, गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार को मिली मंजूरी

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धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: पशुपालकों को अनुदान, श्रमिकों को नए अधिकार, गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार को मिली मंजूरी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में जनकल्याण, ग्रामीण विकास, श्रमिक हित, शिक्षा, खेल, पर्यटन, न्यायिक आधारभूत संरचना और औद्योगिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों की जानकारी महानिदेशक सूचना एवं अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने प्रेस ब्रीफिंग में दी।

कैबिनेट ने राज्य सेक्टर की गौ पालन योजना का दायरा बढ़ाते हुए सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। अब लाभार्थी गाय के साथ-साथ भैंस खरीदने का विकल्प भी चुन सकेंगे। पशु की यूनिट लागत 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दी गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को 90 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग को 60 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। सरकार का अनुमान है कि पहले वर्ष में लगभग 2128 पशुपालक इस योजना से लाभान्वित होंगे।

श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में कैबिनेट ने उत्तराखण्ड मजदूरी संहिता नियमावली-2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान, प्रत्येक माह की सात तारीख तक वेतन, डिजिटल भुगतान और समान कार्य के लिए महिला एवं पुरुष को समान वेतन सुनिश्चित किया जाएगा।

समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों के लिए नई संचालन नियमावली लागू करने का निर्णय भी लिया गया है। इससे छात्र-छात्राओं को बेहतर आवास, भोजन और शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ईको टूरिज्म के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की संरचना में संशोधन किया गया है। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल कर पर्यावरण संरक्षण, कूड़ा प्रबंधन और स्थानीय समुदायों के समन्वय को मजबूत किया जाएगा।

कैबिनेट ने केंद्र सरकार के अनुरूप उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने को भी मंजूरी दी है। वहीं, हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए लगभग 40 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

खेल क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उत्तराखण्ड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय, गौलापार (हल्द्वानी) के संचालन के लिए 122 नियमित पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इससे खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण और खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा दिनेशपुर और शक्तिफार्म क्षेत्र के बंगाली मूल के अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े सहायता कोष संचालन समिति में संशोधन, सहकारी समिति नियमावली से भेदभावपूर्ण प्रावधान हटाने, जल जीवन मिशन की योजनाओं के लिए नया हस्तांतरण प्रोटोकॉल लागू करने तथा वन विकास निगम में स्केलर भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने जैसे निर्णय भी लिए गए।

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड सरकार के बीच गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारित करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) किए जाने को भी मंजूरी दी। सरकार का मानना है कि इससे धार्मिक पर्यटन, निवेश, व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

औद्योगिक क्षेत्र में उत्तराखण्ड औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 को मंजूरी देते हुए औद्योगिक विवादों के समयबद्ध समाधान, ट्रेड यूनियनों की मान्यता, शिकायत निवारण समितियों के गठन और श्रमिक री-स्किलिंग फंड जैसे प्रावधानों को लागू करने का निर्णय लिया गया।

सरकार का कहना है कि इन फैसलों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, श्रमिकों और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तथा प्रदेश में आधारभूत संरचना और औद्योगिक विकास को नई गति प्राप्त होगी।


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