धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: 18 प्रस्तावों पर मुहर, शिक्षा-परिवहन से लेकर कुंभ तक अहम निर्णय

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धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: 18 प्रस्तावों पर मुहर, शिक्षा-परिवहन से लेकर कुंभ तक अहम निर्णय

देहरादून | विशेष संवाददाता

पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और व्यवस्थागत सुधारों को लेकर 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में शिक्षा, परिवहन, वन, उद्योग और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।

कुंभ मेले के लिए वित्तीय अधिकार तय

आगामी कुंभ मेले की तैयारियों को गति देने के लिए वित्तीय स्वीकृति के अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया गया है।

  • 1 करोड़ रुपये तक के कार्य: मेला अधिकारी स्तर से स्वीकृत
  • 5 करोड़ रुपये तक के कार्य: गढ़वाल आयुक्त स्तर से स्वीकृत
  • 5 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य: शासन स्तर से मंजूरी

शिक्षा और मदरसा प्रणाली में बदलाव

शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार के उद्देश्य से कई फैसले लिए गए:

  • कक्षा 1 से 8 तक के 452 मदरसों की मान्यता अब जिला स्तर से होगी।
  • कक्षा 9 से 12 तक के करीब 52 मदरसों के लिए उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता अनिवार्य की गई।
  • विशेष शिक्षा शिक्षकों और शैक्षिक संवर्ग की नई नियमावली को मंजूरी।
  • शिक्षक भर्ती में प्रतीक्षा सूची की वैधता अब एक वर्ष होगी।
  • ‘मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना’ का विस्तार करते हुए 21 अशासकीय कॉलेजों को शामिल किया गया।

परिवहन और उद्योग को बढ़ावा

  • परिवहन विभाग को 250 नई बसें खरीदने की अनुमति दी गई है। जीएसटी में कमी के कारण अब 100 के बजाय 109 बसें खरीदी जा सकेंगी।
  • उद्योग विभाग में दर 7 रुपये प्रति कुंतल से बढ़ाकर 8 रुपये प्रति कुंतल कर दी गई है।

वन विभाग और रोजगार पर फोकस

  • वन दरोगा भर्ती के लिए आयु सीमा 21 से 35 वर्ष और वन आरक्षी के लिए 18 से 25 वर्ष तय की गई।
  • वन क्षेत्रों के आसपास ‘मधुमक्खी पालन नीति’ को मंजूरी दी गई, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

ठेकेदारों और कर्मियों को राहत

  • D-श्रेणी ठेकेदारों के कार्यों की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दी गई।
  • वर्कचार्ज कर्मचारियों के मामले में माननीय हाईकोर्ट के स्टे की जानकारी कैबिनेट के समक्ष रखी गई।

अन्य प्रमुख फैसले

  • आबकारी नीति के तहत 6% दर लागू करने का निर्णय।
  • उत्तराखंड अल्पसंख्यक अधिनियम 2025 को अधिसूचित किया गया।
  • लोक निर्माण विभाग (PWD) में नए पदों के सृजन को मंजूरी।

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