सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत राज्यपाल ने दी नियुक्ति, तीन वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहेंगी पद पर
देहरादून/ उत्तराखंड की पूर्व मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को प्रदेश की नई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) नियुक्त किया गया है। शासन द्वारा शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, उनकी नियुक्ति सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(6) के तहत राज्यपाल की स्वीकृति से की गई है। पदभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी नियुक्ति प्रभावी मानी जाएगी। वे तीन वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इस पद पर बनी रहेंगी, इनमें से जो भी पहले हो।
राज्य की चौथी पूर्व मुख्य सचिव बनीं CIC
राधा रतूड़ी राज्य की चौथी ऐसी पूर्व मुख्य सचिव हैं, जिन्हें राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर आसीन किया गया है। उनसे पहले:
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डॉ. आर.एस. टोलिया (राज्य के पहले CIC और पूर्व मुख्य सचिव),
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एन.एस. नपलच्याल और
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शत्रुघ्न सिंह
मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त होने के बाद राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की भूमिका निभा चुके हैं।
इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अनिल चंद्र पुनेठा को भी मुख्य सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई थी, जो इस पद के लिए पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों की उपयुक्तता को दर्शाता है।
सूचना आयोग में अब भी दो पद रिक्त
राधा रतूड़ी की नियुक्ति के बाद अब राज्य सूचना आयोग में दो सूचना आयुक्तों के पद रिक्त हैं। सचिव, सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रगति पर है, लेकिन फिलहाल इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दी जा सकती।