देहरादून के औद्योगिक क्षेत्रों में धारा 163 लागू, प्रशासन अलर्ट मोड पर

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देहरादून के औद्योगिक क्षेत्रों में धारा 163 लागू, प्रशासन अलर्ट मोड पर

देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ते तनाव और श्रमिक विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर सेलाकुई और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163, जो पहले धारा 144 के नाम से जानी जाती थी, तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

यह आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) कृष्ण कुमार मिश्रा द्वारा जारी किया गया। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है।

वेतन वृद्धि की मांग को लेकर बढ़ा तनाव

प्रशासन के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से सेलाकुई स्थित कई औद्योगिक इकाइयों में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर श्रमिकों का विरोध-प्रदर्शन जारी है। प्रभावित प्रमुख कंपनियों में Lightanium Technology Pvt. Ltd., Dixon Technologies और Global Medicos शामिल हैं।

प्रदर्शन के दौरान कुछ स्थानों पर पथराव की घटनाएं सामने आने के बाद कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका बढ़ गई। प्रशासन को यह भी इनपुट मिले हैं कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक सूचनाएं फैलाकर श्रमिकों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसे देखते हुए स्थानीय अभिसूचना इकाई (LIU) को भी सतर्क कर दिया गया है।

धारा 163 के तहत लगाए गए प्रतिबंध

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अगले निर्देश तक सेलाकुई और सिडकुल क्षेत्रों में कई गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

  • किसी भी व्यक्ति को लाठी, डंडा, तलवार, बंदूक या अन्य घातक वस्तु लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी।
  • ईंट, पत्थर या हिंसा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को एकत्र करने पर रोक रहेगी।
  • बिना प्रशासनिक अनुमति के नारेबाजी, लाउडस्पीकर का उपयोग, सार्वजनिक सभा, जुलूस और प्रदर्शन आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।
  • किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
  • बसों, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों या अन्य वाहनों के समूह में जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी।
  • सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने की शांति बनाए रखने की अपील

जिलाधिकारी सविन बंसल ने आम जनता, श्रमिक संगठनों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधन से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा और आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। साथ ही लोगों से अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से बचने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने का आग्रह किया गया है।


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